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यूपी: भारत सरकार द्वारा अध्यादेश जारी होने के बाद इस शहर में हुआ ट्रिपल तलाक का पहला मुकदमा दर्ज


आगरा (ब्यूरों) मोहब्बत की नगरी आगरा में भारत सरकार द्वारा ट्रिपल तलाक का नया अध्यादेश जारी होने के बाद ट्रिपल तलाक का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है, थाना लोहामंडी में दर्ज हुए इस मुकदमे में पीड़िता की तहरीर पर पति जमीलउद्दीन के खिलाफ मारपीट और दहेज मांगना और मांग पूरी ना होने के तहत ट्रिपल तलाक दे दिया गया है।
मुकदमा दर्ज करने के बाद ट्रिपल तलाक के आरोपी पति जमील उद्दीन के खिलाफ थाना लोहामंडी पुलिस जांच और विवेचना में जुट गई है, ताजनगरी आगरा में यह पहला मामला है जब ट्रिपल तलाक का नया अध्यादेश जारी होने के बाद नए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है
दरअसल आगरा के खंदारी क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता फरहीन ने अपने पति जमील उद्दीन के खिलाफ तहरीर पर थाना लोहामंडी पुलिस ने ट्रिपल तलाक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है आगरा जिले में तीन तलाक के मामले में नए एक्ट के तहत किया गया यह पहला मुकदमा है।

रिपोर्ट- संवाददाता डॉ अभिषेक पाण्डेय

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