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बलिया: रजिस्ट्रेशन कराएं नहीं तो निरस्त होगा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस


बलिया- प्रदेश में दवा की दुकानों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारु बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का सॉफ्टवेयर विभागीय वेबसाइट www.fsdaup.gov.in पर क्रियाशील है सभी अनुज्ञप्ति धारकों को समय-समय पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं अन्य विभागीय कार्यवाही को प्रभावी ढंग से संपादित किए जाने के लिए प्रदेश के सभी औषधि विक्रेताओं की सूचना एवं फार्मासिस्टों की सूचना विभाग की नवीन ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना आवश्यक है।
औषधि निरीक्षक जय सिंह बलिया द्वारा अवगत कराया गया है कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं सहायक आयुक्त औषधि आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा आदेशित किया गया है कि जनपद बलिया में संचालित हो रही सभी दवा की दुकानों का रजिस्ट्रेशन विभागीय वेबसाइट पर हर हाल में 31 अगस्त 2018 तक करा लिया जाए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल एवं पेपरलेस है जिसके तहत दुकानदार को अपने लाइसेंस संबंधित सभी अभिलेखों को स्कैन कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होता है औषधि निरीक्षक जय सिंह द्वारा बताया गया है कि इस प्रक्रिया के लागू होने से फार्मासिस्ट की नियुक्ति में पारदर्शिता आएगी एवं ऐसे विक्रय प्रतिष्ठान जिन्होंने विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है परंतु दुकान का संचालन नहीं किया जा रहा है के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जिससे इस तरह के लाइसेंसों के दुरुपयोग पर लगाम लगेगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।
अतः जनपद में संचालित सभी थोक व फुटकर औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन विभागीय वेबसाइट पर 31 अगस्त 2018 तक अवश्य करा लें।

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