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बलिया में चला चला DM मंगला प्रसाद का हंटर, इस लेखपाल को किया निलंबित, कानूनगो को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के दिए आदेश

अनुसूचित जाति की भूमि का बैनामा बिना अनुमति, डीएम ने दिए जांच के दिए आदेश, 12 साल से लंबित वरासत का एक घंटे में निस्तारण का आदेश, लेखपाल निलंबित एवं कानूनगो को प्रतिकूल प्रविष्टि देने दिए आदेश

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संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित

सिकन्दरपुर (बलिया, उत्तर प्रदेश)। शनिवार को तहसील सिकन्दरपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कुल 95 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 05 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

त्वरित निस्तारण के आदेश

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता पूर्वक और समयबद्ध ढंग से किया जाए। समाधान दिवस में भूमि से संबंधित मामलों की संख्या अधिक रही, जिस पर डीएम ने संबंधित विभागों को समय रहते मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

बिना परीक्षण ना दें बैनामे की अनुमति

एक शिकायत में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों की भूमि का बिना अनुमति अन्य जाति के नाम बैनामा करने की बात सामने आई। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी प्रकरणों की जांच कराने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि बिना परीक्षण के किसी भी बैनामे की अनुमति न दी जाए।

वरासत दर्ज करने के निर्देश

ग्रामसभा चेतन किशोर के प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप चौबे की अगुवाई में शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि उनके स्वर्गीय पिता शिवानंद राजभर द्वारा वरासत प्रक्रिया पिछले 12 वर्षों से लंबित थी। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को एक घंटे के भीतर वरासत दर्ज करने के निर्देश दिए।

लेखपाल को किया निलंबित

मामले में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने लेखपाल सुशील शर्मा को निलंबित और कानूनगो संजय कुमार सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश जारी किए। इस मामले में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद की तत्परता व न्याय प्रक्रिया की खुब चर्चा हो रही हैं।

न्याय प्रक्रिया की तारीफ

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चेतन किशोर कुलदीप चौबे ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय के न्याय प्रक्रिया की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हमारी शिकायत को जिलाधिकारी महोदय ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया हैं। उनके न्याय प्रक्रिया के तहत हीं आज मृतक शिवानंद राजभर के परिवार को लंबें समय बाद न्याय मिल सका हैं।

रिपोर्ट- विनोद कुमार गुप्ता 

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