"नए नियम के अनुसार बच्चों व गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11 वर्ष से 14 वर्ष तक स्कूल ना जाने वाली किशोरिया एवं अति कुपोषित बच्चे को चावल एवं गेहूं का किया गया वितरण"
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रतसर (बलिया, उत्तर प्रदेश)। बलिया बाल विकास पुष्टाहार द्वारा पहले बच्चों एवं गर्भवती /धात्री महिलाओं को पोषाहार दिया जाता था, लेकिन अब नए नियम के अनुसार बच्चों व गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11 वर्ष से 14 वर्ष तक स्कूल ना जाने वाली किशोरिया एवं अति कुपोषित बच्चे को चावल एवं गेहूं का वितरण किया जाएगा, जिसमें स्वयं सहायता समूह एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा यह वितरण होगा। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को 1.5 किलो गेहूं 1 किलो चावल, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को 1.5 किलो गेहूं 1 किलो चावल, गर्भवती धात्री महिलाएं 2 किलो गेहूं 1 किलो चावल, अति कुपोषित बच्चों 2.5 किलो गेहूं 1.5 किलो चावल, 11 वर्ष से 14 वर्ष स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को 2 किलो गेहूं 1 किलो चावल वितरण किया जाएगा।
इसी क्रम में गुरुवार को बिका भगत के पोखरे पर प्राथमिक विद्यालय पर वितरण हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री श्रीमती सुधा सिंह एवं सहायिका सुनीता सिंह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पार्वती शर्मा एवं सहायिका निर्मला देवी एवं स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सदस्य खाद्यान्न का वितरण किए। इस मौके पर ग्राम प्रधान स्मृति सिंह उपस्थित रही व वितरण कराया। ग्राम प्रधान ने बताया इसके पहले इतने बड़े ग्राम सभा में एक भी स्वयं सहायता समूह नहीं थे। उनके द्वारा इसका गठन कराया गया और महिलाओं को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी गई।
रिपोर्ट- बलिया ब्यूरो लोकेश्वर पाण्डेय