ओशिवरा पुलिस के अंतर्गत आनें वाले इलाकों में दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा हैं अपराधियों का मनोबल, अपराधियों ने अपने गिरोह का एक अलग ही खड़ा कर रखा हैं वर्चस्व, कानूनी प्रक्रिया का कर रहें दुरुपयोग
![]() |
खबरें आजतक Live |
मुख्य अंश (toc)
दिनों दिन बढ़ रहा अपराधियों का मनोबल
मुंबई (ब्यूरो डेस्क)। मुंबई के ओशिवरा पुलिस के अंतर्गत आनें वाले इलाकों में अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा हैं। ओशिवरा इलाके में क़ानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले आरोपी व नशेड़ियों की संख्या में प्रति दिन बढ़ोतरी होती जा रही हैं और समाज में इन अपराधियों ने अपने गिरोह का एक अलग ही वर्चस्व खड़ा कर रखा हैं और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने में सक्षम साबित होते दिख रहे हैं।
सीसीटीवी में कैद हुआ जानलेवा हमला
इसी तरह मुंबई के ओशिवरा इलाके में दिनांक 4/11/2024 को तकरीबन रात 3 बजे का मामला प्रकाश में आया हैं, जो घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी के आधार पर यह साफ नजर आ रहा कि किस तरह आदतन अपराधी कुशाल मोहन यादव उर्फ लेफ्टी एडवोकेट मेहमूद शेख पर जान लेवा हमला कर रहा हैं।
एडवोकेट पर जान लेवा हमला करने की वजह
दरसअल मामला सन 2018 {केस न. ४२२/१८,भा दं सं धारा : ३२६, ३२३, ५०४, ५०६, ३४, बी पी एक्ट ३७ (१ए) १३५} का हैं। एडवोकेट मेहमूद शेख के छात्र नवनीत शर्मा पर आरोपी विजय मोहन यादव उर्फ बाबु व इनके गिरोह ने जान लेवा हमला किया था, जिसका कोर्ट ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला हैं, उस मामले में पीछे हटने व बाहर ही बाहर निपटारा करने के लिए यह जान लेवा हमला एडवोकेट मेहमूद शेख पर किया जा रहा हैं। ताकी केस से जुड़े गवाह व पंच अपना बयान इनके खिलाफ कोर्ट में न दे सकें।
अपराधों के खिलाफ मुंबई में कुल दर्ज मामले
🔘 आरोपी विजय मोहन यादव उर्फ बाबू पर दर्ज मामले
🔘 केस न. ४२२/१८, ओशिवरा पुलिस स्टेशन, भादंसं धारा: ३२६, ३२३, ५०४, ५०६ , ३४, बी पी एक्ट ३७(१ए), १३५
🔘 केस न.१६५/२० बांगुर नगर पुलिस स्टेशन भादंसं धारा: ३०७, ३५३, ३३८, २७९, १८८, २८९, ३२३, ३४
🔘 केस न.४८९/२१ ओशिवरा पुलिस स्टेशन, भादंसं धारा : ३२६, ३२४, ३२३, ५०४, ५०६, १४३, १४४, १४७, १४८,१४९
🔘५२०/२४ हथियार बंदी एक्ट : ४,२५ मा. पो. धारा : ३७(१),१३५
🔘 एन सी न. २१८५/२४
🔘 भा. न. सं धारा :३५१(२),३(५)
🔘 आरोपी कुशाल मोहन यादव उर्फ लेफ्टी पर दर्ज मामले
🔘 केस न.४८९/ २०२१ ओशिवरा पुलिस स्टेशन: भादंसं धारा: ३२६, ३२३, ५०४, ५०६, १४३, १४४, १४७, १४९
🔘 एन सी न. २१८५/२४ ओशिवरा पुलिस स्टेशन:
भा. न. सं धारा :३५१(२), ३(५)
🔘 एन सी न. २८००/२४
🔘 भा. न. सं धारा :११५(२) ३५२, ३५१(२)
पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
एडवोकेट मेहमूद शेख के अनुसार ओशिवरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया हैं कि जल्द से जल्द हम समाज में क़ानून व व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।
आरोपियों में नहीं हैं इनमें कानून का डर
इतना ही नहीं कुशाल मोहन यादव उर्फ लेफ्टी तथा विजय मोहन यादव व इनके नशेड़ी साथियों ने मिल कर दिनांक 15 नवंबर 2024 की शाम के समय ओशिवरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाली बुजुर्ग महिला को मारते हुए व नौजवान लड़कियों को खुलेआम बिना कानून के डर से अभद्र बातों से उन्हें जलील करता हुआ नज़र आया।
एडवोकेट मेहमूद शेख ने कहीं यें बात
वहीं एडवोकेट मेहमूद शेख ने बताया कि इन अपराधियों ने समाज में कानून व व्यवस्था का मजाक बना रखा हैं। अभी हाल ही में पुलिस ने इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया था। शायद यही वजह होगी इन अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हैं। यह गिरोह सामाजिक में सुख-शान्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं।
रिपोर्ट- मुंबई ब्यूरो डेस्क