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हैवानियत: शराब व गांजे के नशे में इन तीन दरिन्दों नें बच्चे के साथ किया कुकर्म, फिर कर दी हत्या, जानें इस घटना का कैसे हुआ खुलासा

"नौ साल के बच्चे की कुकर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में गिरफ्तार गांव के ही बबलू, चंदन और बिल्ली उर्फ कुलदीप को पुलिस ने भेजा जेल"

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कानपुर (ब्यूरो, उत्तर प्रदेश)। नर्वल के एक गांव में सोमवार को 9 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में गिरफ्तार गांव के ही बबलू, चंदन और बिल्ली उर्फ कुलदीप को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। जांच में खुलासा हुआ कि वारदात के वक्त तीनों ने शराब और गांजे का बेतहाशा नशा किया था। नशे में सनक चढ़ी और उन्होंने बच्चे को शिकार बनाया। एएसपी आउटर आदित्य कुमार शुक्ला ने बताया कि वारदात के दिन बच्चा खेत तक पहुंचा था। जिसके पीछे पीछे बबलू व चंदन गए थे। कुछ दूरी पर खेत में कुलदीप काम कर रहा था। वह भी वहां आ गया। उसके बाद तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। चंदन और बिल्ली ने बच्चे के साथ कुकर्म किया था। बिल्ली ने बच्चे के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया था। उसके बाद दस्ताने पहनकर बबलू ने कील पकड़ी और चंदन ने ईंट से कील ठोक दी। पुलिस ने ईंट, खून से सने दस्ताने व डंडा बरामद कर लिया है। कील पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने निकाली थी। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद पुलिस ने चंदन व बबलू को हिरासत में लिया था। वह घटना के बारें में बार बार नकारते रहे। लेकिन फोरेंसिक सुबूत मिलने पर उन्होंने घटना कबूल कर ली। तीनों आरोपी किसी हैवान से कम नहीं हैं। बिल्ली सबसे क्रूर है।

कुछ दिन पहले उसने एक मवेशी को पीट-पीटकर मार डाला था। जान निकल जाने के बावजूद उस पर लाठियां बरसाता रहा था। आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल फोन में सैकड़ों अश्लील वीडियो मिले हैं। ये वीडियो देख-देखकर आरोपियों की सनक बढ़ती रहती थी। इसके वह लती थे। सीओ सदर ऋषिकेश यादव ने बताया कि आरोपी बिल्ली कई बार मवेशियों के साथ भी कुकर्म कर चुका है। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे मासूम लापता हुआ था। एक डेढ़ घंटे के भीतर ही आरोपियों ने वारदात को अंजाम दे डाला था। उसके बाद बेखौफ होकर घर आ गए थे। मासूम बच्चा उस दिन साइकिल के पहिये का टायर डंडे से मारकर घर के बाहर चला रहा था। परिजनों ने बताया कि वह पहली बार टायर चला रहा था। चलाते-चलाते सड़क तक पहुंच गया था। तभी आरोपियों की नजर उस पर पड़ गई। जिसके बाद उन्होंने उसको अपना शिकार बनाया।पुलिस ने वारदात के बाद अज्ञात के खिलाफ हत्या व साक्ष्य मिटाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। अब पुलिस ने एफआईआर में गिरोह बनाकर एक मकसद से वारदात को अंजाम देने, पॉक्सो एक्ट, कुकर्म की धारा व एससीएसटी एक्ट बढ़ा दिया है। सीओ का कहना है कि मवेशी पीटने वाले मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। उसमें भी आरोपियों पर अलग से केस दर्ज किया जाएगा।

रिपोर्ट- कानपुर क्राइम डेस्क

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