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एक्टर मिथुन चक्रवर्ती समेत कई बड़ी हस्तियों के नीलगिरी की पहाड़ियों में बने रिसॉर्टस को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट नें लगाई अपनी मुहर

"एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और कई अन्य जानी मानी हस्तियों के तोड़ें जायेंगे रिसॉर्ट, हाथियों के इस रास्ते से पलायन पर पड़ रहा है असर"

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नई दिल्ली (ब्यूरो, डेस्क)। तमिलनाडु में बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और कई अन्य जानी मानी हस्तियों के रिसॉर्ट तोड़े जाएंगे। ये रिसॉर्टस हाथियों के सुरक्षित क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिसॉर्ट तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के मदुमलाई फॉरेस्ट रेंज में कई प्रभावशाली लोगों ने रिसॉर्ट बना लिए थे। इनमें मिथुन चक्रवर्ती का भी एक रिसॉर्ट है। इस इलाके से मौसम बदलने पर हाथी बड़ी तादाद में गुजरते है। रिसॉर्ट बनाए जाने के बाद से वहां इंसानों को आबादी बढ़ने लगी है। इसका हाथियों के इस रास्ते से पलायन पर असर पड़ रहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने 2011 में ही रिसॉर्ट तोड़ने के आदेश दिए थे। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती समेत कई लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है।

साल 2011 में हाईकोर्ट ने पर्यावरण को खतरे को देखते हुए कोर्ट ने मिथुन के रिसॉर्ट सहित इलाके के कुछ और होटलों को भी ढहाने के आदेश दिए थे। वहीं मिथुन ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा था कि उनके रिसॉर्ट से कई आदिवासियों को रोजगार मिलता है। साथ ही इस क्षेत्र में रिसॉर्ट होने और लोगों की आवाजाही की वजह से हाथियों के अवैध शिकार पर भी रोक लगी है। इसलिए उनके रिसॉर्ट को टूटने से बचाया जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इकोटूरिज्म के नाम पर बसाए गए मिथुन के होटल से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ये बंगाल एलिफेंट कोरिडोर में पड़ता है और इस जमीन पर वन विभाग का अधिकार है।

रिपोर्ट- नई दिल्ली डेस्क

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