"अगर ग्राम निधि का धन किसी के भी पास देनदारी के रूप में रही तो वह नहीं लड़ सकेगा चुनाव, चाहे वह कोई ग्राम स्तर का जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी"
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बलिया (ब्यूरो, उत्तर प्रदेश) ग्राम पंचायत के सम्बन्धित अधिनियम का जिक्र करते हुए सीडीओ ने बताया कि अगर ग्राम निधि का धन किसी के भी पास देनदारी के रूप में रही तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। चाहे वह कोई ग्राम स्तर का जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी। इसलिए इसका ध्यान रहे कि किसी ने भी बिना काम कराए कोई भुगतान करा लिया है और जांच में यह सही पाया गया तो उसके ऊपर उतनी धनराशि देनदारी, यानि बकाया के रूप में हो जाएगी। बैठक में डीपीआरओ शशिकांत पांडेय, डीएसओ केजी पांडेय, कृषि अधिकारी विकेश कुमार समेत अन्य अधिकारी थे।
रिपोर्ट- बलिया ब्यूरो लोकेश्वर पाण्डेय