बलिया (ब्यूरों) जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने कहा है कि जनपद में बिना पंजीकरण कराए संचालित कोचिंग पाए जाने की दशा में संबंधित कोचिंग संचालक/भवन स्वामी के विरुद्ध विभागीय नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिस कोचिंग का पंजीकरण नहीं हुआ है वह अभिलंब एक सप्ताह के अंदर अपने पंजीकरण प्रपत्र तैयार कर इस कार्यालय से अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कोचिंग संचालक/भवन स्वामी की व्यक्तिगत होगी।
रिपोर्ट- बलिया ब्यूरों लोकेश्वर पाण्डेय