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बलिया: जनपद में 30 जुलाई से इस तिथि तक धारा-144 लागू


बलिया (ब्यूरों) अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 30 जुलाई से 08 अगस्त तक धारा 144 लागू की गयी है।
उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित/निषिद्ध उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह अस्त्र शास्त्र लाठी डंडा लेकर भ्रमण नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में दो सौ मीटर के दायरे में फोटो स्टेट मशीन की दुकान एवं कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे, उक्त अवधि में परीक्षा की तिथियों को प्रातः 05 बजे से शाम 06 बजे तक बंद रहेगी। परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी/परीक्षा केंद्र/मूल्यांकन केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, नोटबुक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स/डिवाइस या अन्य कोई ऐसी सामग्री जिससे परीक्षा केंद्र/मूल्यांकन केंद्र में व्यवधान उत्पन्न न हो तो लेकर आएगा और न ही लेकर परीक्षा केंद्र मूल्यांकन केंद्र में बैठेगा। परीक्षा केंद्र के समय कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह/राजनीतिक दल ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की किसी भी दशा में अदल बदल नहीं की जाएगी। ऐसा करने पर अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह पर परिक्षार्थी जो किसी सक्षम अधिकारी अथवा केंद्र व्यवस्थापक द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक/ मूल्यांकन केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एवं फेसबुक के माध्यम से परीक्षा के संबंध में अफवाह फैलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

रिपोर्ट- बलिया ब्यूरों लोकेश्वर पाण्डेय

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