पटियाला हाउस कोर्ट ने एक नाबालिग पहलवान द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत दें सकती हैं बड़ा फैसला, कहा जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट 30 नवंबर को सुना सकती हैं अपना आदेश
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बृजभूषण केस क्लोजर रिपोर्ट
नई दिल्ली (ब्यूरो रिपोर्ट)। पटियाला हाउस स्थित सत्र न्यायाधीश की अदालत एक नाबालिग पहलवान द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर 30 नवंबर को आदेश पारित कर सकती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने मामले को ये कहते हुए स्थगित कर दिया कि अभी आदेश तैयार नहीं है। अब अदालत 30 नवंबर को ये तय कर सकती है कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं या फिर मामले में आगे की जांच का निर्देश दिया जाए।
पुलिस जांच से संतुष्ट हैं नाबालिग पहलवान
लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि पहले आयोजित एक इन-चैंबर कार्यवाही में नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट है और उसने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, उसका वह विरोध नहीं करती है।
नाबालिग के पिता ने किया था यें दावा किया
दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें मामले को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि नाबालिग के पिता ने दावा किया था कि उसने अपनी बेटी के साथ अन्याय का बदला लेने के लिए बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत की थी।
बृजभूषण मामले में पॉक्सो हटाने की सिफारिश
पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) के मामले को हटाने की सिफारिश की थी। पुलिस ने नाबालिग पहलवान से जुड़ी शिकायत को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि मामले की पुष्टि करने वाला कोई ठोस सुबूत नहीं मिला है।
रिपोर्ट- नई दिल्ली ब्यूरो डेस्क