"क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या होगा? उसके बाद उसका क्या किया जाता है? अगर आप के पास भी किसी ऐसे व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड तो जान लिजिए यें नियम"
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नई दिल्ली (ब्यूरो, उत्तर प्रदेश)। आधार और पैन कार्ड दोनों आज के दौर में काफी ज्यादा जरुरी और अहम दस्तावेजों में से एक हैं। इनका इस्तेमाल स्कूल में दाखिले के लिए, दफ्तर में, अस्पताल और बैंक से जुड़े कामों के लिए आदि में सबसे ज्यादा होता है। आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल हर तरह के वित्तीय लेन-देन में कर सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड का इस्तेमाल कई सारे सरकारी कामों के लिए भी होता है। इसलिए लोग इसको बहुत ही संभालकर रखते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या होगा? उसके बाद उसका क्या किया जाता है? अगर आप के पास भी किसी ऐसे व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड मौजूद है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो आपके लिए इससे जुड़े नियम को जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आधार और पैन कार्ड को आपको डीएक्टिवेट या फिर उसको सरेंडर करना होता है। ऐसे में आपको आधार और पैन कार्ड को रिटर्न या फिर डीएक्टिवेट करने का नियम जानना होता है।
इसके लिए आपको ये काम करने होते हैं। अगर कोई मर जाता है, तो उसके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता और न ही उसे रिटर्न करने का कोई प्रावधान भारत सरकार ने बनाया है, लेकिन उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आप अपने आधार कार्ड को डेथ सर्टिफिकेट से लिंक कर सकते हैं। ऐसा करने से उस आधार कार्ड का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगाा। अगर आप पैन कार्ड वापस करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए असेसमेंट ऑफिसर को एक लेटर लिखना होगा और उसके बाद आपको उस पैन कार्ड वापस करने की असली वजह बतानी होगी। इसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पैन नंबर के साथ-साथ डेथ सर्टिफिकेट लगाकर उसको रिटर्न कर देना होता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसका पैन कार्ड तुरंत रिटर्न करने से बचना चाहिए क्योंकि पैन कार्ड का इस्तेमाल कई सारे वित्तीय कार्यों से जुड़ा होता है। ऐसे में आपको उन सभी कार्यों को निपटने के बाद ही पैन कार्ड को रिटर्न करना चाहिए।
रिपोर्ट- नई दिल्ली डेस्क