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बलिया: अब इस नए नियम के अनुसार बच्चों, गर्भवती महिलाओं व अति कुपोषित बच्चों में बटेगा राशन, इस कोटे की दुकान पर हुआ वितरण

"अब नए नियम के अनुसार बच्चों में गर्भवती धात्री महिलाओं एवं 11 वर्ष से 14 वर्ष तक स्कूल ना जाने वाली किशोरियों एवं अति कुपोषित बच्चे को चावल एवं गेहूं का किया जायेंगा वितरण"

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रतसर (बलिया, उत्तर प्रदेश)। बाल विकास पुष्टाहार द्वारा पहले बच्चों एवं गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार दिया जाता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार बच्चों में गर्भवती धात्री महिलाओं एवं 11 वर्ष से 14 वर्ष तक स्कूल ना जाने वाली किशोरियों एवं अति कुपोषित बच्चे को चावल एवं गेहूं का वितरण किया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के द्वारा यह वितरण का कार्य होगा। तीन वर्ष से छः वर्ष के बच्चों को 500 ग्राम गेहूं 500 ग्राम चावल, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल गर्भवती धात्री महिलाएं, 1.5 किलो गेहूं, 1 किलो चावल अति कुपोषित बच्चों 1.5 किलो गेहूं 1.5 किलो चावल 11 वर्ष से 14 वर्ष स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को 2 किलो गेहूं 1 किलो चावल वितरण प्रति माह किया जाएगा। इसी क्रम मे गड़वार ब्लॉक के अंतर्गत रतसर नगर पंचायत में रमाशंकर सिंह के कोटे की राशन दुकान पर चावल और गेहूं का वितरण किया गया। इस मौके पर भावी नगर पंचायत प्रत्याशी कुंज प्रताप सिंह उर्फ निप्पू मौजूद रहे, वितरण के दौरान महिलाओं बच्चों में उत्साह देखने को मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुधा सिंह एवं सहायिका सुनीता सिंह अपने सर्वे के हिसाब से अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को राशन प्रदान कराई, जो शांति पूर्वक वितरण शाम तक चलता रहा और सभी लाभार्थियों को उचित वितरण किया गया।

रिपोर्ट- संवाददाता अभिषेक पाण्डेय

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