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यूपी पंचायत चुनाव: इन पदों के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा हुई निर्धारित, आइए जाने कौन कितना कर सकता हैं खर्च

"ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को अधिकतम 75 हजार तथा जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को 1.50 लाख रुपए कर सकतें हैं खर्च"
खबरें आजतक Live
बलिया (ब्यूरो, उत्तर प्रदेश)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हैं। चुनाव में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्यों के पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई हैं। इसके तहत ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को अधिकतम 75 हजार तथा जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को 1.50 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गांव में सरगर्मी काफी बढ़ गई है। उम्मीदवार चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। स्थानीय चुनाव कार्यालय तथा ब्लॉक कार्यालयों में भी चुनाव को लेकर कार्य तेज हो गया है। सूची तैयार करने के लिए मतदाताओं के नाम कंप्यूटर में फीड किए जा रहे हैं। 

वहीं जमानत राशि तथा खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। इसके मद्देनजर ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य तीन-तीन हजार तथा जमानत की धनराशि दो-दो हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस पद के उम्मीदवार अधिकतम 75 हजार खर्च कर सकेंगे। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये, जमानत की धनराशि 500 रुपये तथा खर्च की अधिकतम सीमा 10 हजार तय की गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रुपये तथा जमानत राशि 4 हजार रुपए तय की गई है। जबकि खर्च की अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

रिपोर्ट- बलिया ब्यूरो लोकेश्वर पाण्डेय

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