"पात्र लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, 1 लाख 38 हजार रजिस्ट्रेशन का होगा क्रॉस वेरिफिकेशन"
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बता दें कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत एक लाख 38 हजार रजिस्ट्रेशन हुए है। यह रजिस्ट्रेशन पंचायत सचिवों ने आवास प्लस एप्लिकेशन के जरिए किया है। इसके लिए उनको यूजरआई व पासवर्ड भी जारी हुआ था। मुख्य विकास अधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि पात्र लोगों को ही आवास दिया जाएगा। इसलिए पहले इस सूची का दोबारा सत्यापन न्याय पंचायतवार लगाए गए जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से कराया जाएगा। पात्र या अपात्र मिलने पर पंचायत सचिव की जिम्मेदार होंगे।
मुख्य विकास अधिकारी विपिन कुमार जैन ने मंगलवार को हनुमानगंज ब्लॉक के करनई गांव में निरीक्षण किया। उन्होंने आवास प्लस पर पंजीकृत परिवार का रैण्डमली सत्यापन किया। कुछ लोगों के घर पहुंचे और पात्रता आदि को देखा। उन्होंने पंचायत सचिव व गांव वालों से कहा कि यह योजना उन गरीब लोगों के लिए यह योजना है जिनके पक्के मकान नहीं हैं। आवास योजना के मानक को विस्तार से बताया। कहा कि इन मानकों को पूरा करने वाले ही इस योजना के पात्र होंगे। सचिव को निर्देश दिया कि आवास प्लस की सूची में कोई भी अपात्र नहीं होने चाहिए। इसी निरीक्षण के बाद सीडीओ ने पूरे जिले में आवास के लिए हुए पंजीकरण का दोबारा सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने सचिव से यह भी कहा कि किसी भी दशा में पात्र व्यक्ति का नाम बाहर नहीं होना चाहिए। खण्ड विकास अधिकारी राजेश यादव साथ थे।
रिपोर्ट- बलिया ब्यूरो लोकेश्वर पाण्डेय