बलिया (ब्यूरों) जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही ने जन सामान्य को निर्देश दिये हैं कि अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, जो एक विष है तथा इसके सेवन से आंखों की रोशनी जाने के साथ व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है शराब के सेवन से पूर्व में यह देख ले कि बोतल अध्दों व पौवे की सील में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। आबकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए कड़े प्रावधान किए गए हैं, यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा जहरीली शराब का निर्माण/परिवहन एवं बिक्री की जाती है तथा उसके पीने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अवैध शराब विक्रेता/परिवहन कर्ता को आजीवन कारावास एवं फांसी की सजा हो सकती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध नकली शराब की बिक्री की सूचना क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों, क्षेत्राधिकारी पुलिस एवं जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल सूचना दे सकते है।
रिपोर्ट- विनोद कुमार गुप्ता