सिकंदरपुर (बलिया) सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा पराली कृषि अपशिष्ट जलाने को लेकर शासन प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है वही कोर्ट व सरकार के नियमों की अनदेखी करने वाले कंपाइन मशीनों व हार्वेस्टरों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उपजिलाधिकारी सिकन्दरपुर अनपूर्णा गर्ग द्वारा सोमवार की दोपहर सिकन्दरपुर बलिया मार्ग पर ताराचंद कोल्ड स्टोर के समीप धान के फसल को काटते समय एक कंपाइन मशीन मे नीचें की पत्ती मौजूद न होने पर अपने कब्जे मे लेकर स्थानीय थाने भेज दिया वहीं खेजुरी थाना क्षेत्र के खड़सरा स्थित बनाती गांव में भी सोमवार की शाम एक कंपाइन मशीन को कब्जे में लेकर खेजुरी थाने मे भेज दिया।
ज्ञात हो कि कोर्ट व सरकार के नियमों के तहत कंपाइन मशीनों व हार्वेस्टर में नीचे की कटिंग पत्ती का होना अनिवार्य है, जिन कंपाइन मशीनों में नीचे की कटिंग पत्ती होगी सिर्फ वही मशीनें ही फसल काटने के लियें वैध होगी, पर काफी समय से कंपाइन मशीन के मालिकों द्वारा इन नियमों की अनदेखी करके भी लगातार फसलें काटी जा रही थी, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी सिकन्दरपुर अनपूर्णा गर्ग ने अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जिससे कंपाइन मशीन मालिकों मे अफरातफरी का माहौल बन गया।
रिपोर्ट- विनोद कुमार गुप्ता