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अब कोटेदार राशन देने से नहीं कर सकते है मना, आइए जाने कितने तरीकों से आप प्राप्त कर सकते है राशन


बलिया (ब्यूरों) राशन की दुकानों पर वितरण में हो रही गड़बड़ी व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एवं पर्याप्त मात्रा में राशन वितरण के लिए सरकारी राशन की दुकानों में ईपीओएस मशीनें लगवाई गई हैं, लाभार्थी अपना आधार कार्ड लेकर राशन लेने जाते हैं और इस मशीन में अंगूठा लगाने के बाद उन्हें राशन दे दिया जाता है, वहीं बहुत से लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, इसी कारणवश उनका अंगूठा मशीन में स्कैन नहीं हो पाता और कोटेदार बिना राशन दिए उन्हें वापस कर देते हैं। इस समस्या के समाधान को शासन ने आदेश दिया है। जिला पूर्ति कार्यालय ने इसे तत्काल लागू कर दिया है। सभी कोटेदारों को आदेश दिया है कि यदि किसी लाभार्थी का कोई अंगुली या आँख ईपीओएस मशीन में स्कैन न हो तो उसके ई-आधार की कॉपी जमा कर या ई-आधार कार्ड मे उभरे QR कोड को स्कैन कर या फिर परिवार के किसी सदस्य जिनका राशन कार्ड पर नाम हो उनके फिंगर या आँख का स्कैन कर निर्धारित मात्रा में राशन दे दिया जाए। दूसरे विकल्पों के जरिए राशन देने से पहले उनकी एक आधार कार्ड की छाया प्रति जिस पर लाभार्थी के हस्ताक्षर हों कोटेदार अपने पास जमा कर लेंगे और इन्हें जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। 

इसे भी जाने-
हर महीने आता है आपके हिस्से का राशन अगर दुकानदार द्वारा किसी कारण आपको राशन देने से मना किया जा रहा है तो रसद एवं खाद्य विभाग के टोल फ्री नम्बर 18001800150 व 1976 पर कॉल कर अपना नाम, कार्ड संख्या, आधार संख्या एवं सम्बन्धीत दुकानदार का नाम बता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
रिपोर्ट- बलिया ब्यूरों लोकेश्वर पाण्डेय

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