बलिया (ब्यूरों) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा। इससे पहले इस योजना अंतर्गत ऋण के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को www.kviconline.gov.in पर 20 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र की मूल प्रति 21 सितंबर तक कार्यालय में जमा भी करना होगा। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त राजीव कुमार पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत और कुल परियोजना लागत की 15 प्रतिशत सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र के लिए व 22 प्रतिशत सब्सिडी शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित है। वहीं पिछड़ी, अनुसूचित जाति,जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक या दिव्यांग को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान और सब्सिडी के रूप में शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 33 प्रतिशत निर्धारित है। बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटो, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जनसंख्या प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता अपलोड करने के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि राज्य अथवा भारत सरकार की किस योजना अंतर्गत अनुदान प्राप्त नहीं किया है। एक परिवार के एक ही सदस्य को ऋण मिलेगा। विस्तृत जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र या खादी ग्राम उद्योग बोर्ड कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।
रिपोर्ट- बलिया ब्यूरों लोकेश्वर पाण्डेय


