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बलिया: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से महिलाओं को किया गया जागरूक


गड़वार (बलिया)  विकास खंड गड़वार अंतर्गत गड़वार बाजार में स्थिति प्राथमिक विद्यालय गड़वार नं 1 पर दिनाँक 22/10/2018 दिन सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता/महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय बलिया की सचिव श्रीमती पूनम कर्णवाल द्वारा विधिक साक्षरता विशेषकर महिलाओं को उनके अधिकारों व कानूनी प्राविधानों के बारे में जानकारी दी गयी। श्रीमती पूनम कर्णवाल ने बताया कि जो लोग पैसे के अभाव में अपना केस आदालत में नही लड़ पाते उन्हें प्राधिकरण मुफ्त में वकील मुहैया कराता है ।कोर्ट में चल रहे किसी भी केस में प्राधिकरण समझौते के माध्यम से समाप्त कराने में मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है।समझौता कराने में वकील साहब लोग मध्यस्थ की भूमिका में होते है ।दोनों पक्षों को नोटिस देकर आमने सामने बैठाकर समझौता कराया जाता है । कभी कभी जज साहब भी मध्यस्थ की भूमिका में होते है ।इसमें खासतौर पर पति-पत्नी के मामले आते है ।वृहस्पतिवार व शुक्रवार को जज साहब मध्यस्थ की भूमिका में होते है बाकी दिन वकील साहब लोग ।यदि नौकरीपेशा लोग किसी विभाग में किसी व्यक्ति से परेशान है और उसकी सुनवाई कही नही हो रही है चाहे थाना हो,जिलाधिकारी कार्यालय हो या एस पी कार्यालय हो तो उसे प्राधिकरण में एक प्रार्थना पत्र देना होता है यदि नाम गुप्त रखने चाहते है तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र भेजने होता है ।सचिव द्वारा वह प्रार्थना पत्र संबंधित एजेंसी को भेज दिया जाता है और कार्यवाही करने को कहा जाता है तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने को भी कहा जाता है।इसके बाद भी यदि कार्यवाही नही होती है तो प्राधिकरण के सचिव को यह अधिकार है कि वह इसपर आर्डर करे चाहे वह डी एम ही क्यों न हो मानने के लिए बाध्य है।बिना पैसे लगाए ही लोगो को न्याय मिले यही प्राधिकरण के मूल उद्देश्य है।विशेषकर महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा कानून बनाया गया है ।जिसमे परिवार के सभी सदस्य आते है ।इसप्रकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है।भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत पति यदि सक्षम है और पत्नी के पास पैसे नही है तो वह भरण पोषण करने हेतु बाध्य है। श्रीमती कर्णवाल ने बताया कि इसप्रकार महिलाओं को अनेक अधिकार दिए गए है ।इसके लिए आवश्यक है जागरूकता की जो हम समय समय पर शिविर के माध्यम से करते है ।जब हमें नियम कानून की जानकारी होगी तभी हम अपने अधिकारों के बारे में कदम उठा पायेंगे तथा सजग रहेंगे ।इस अवसर पर प्रधानाध्यापक श्री राकेश सिंह, पंचरतन राम,मंजूर अहमद,मानवेन्द्र उपाध्याय,पूनम पांडेय,राघवेद्र उपाध्याय,अजय पाण्डेय,मक़बूल अहमद ,अभिषेक पाण्डेय आदि तथा अत्यधिक संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे ।
           
रिपोर्ट- संवाददाता डॉ अभिषेक पाण्डेय

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