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यूपी के बलिया में हुआ कोरोना बम विस्फोट, एक ही दिन मिले 9 केस, महर्षि भृगु की नगरी में कोरोना पॉजीटिव की कुल संख्या हुई दस


बलिया (ब्यूरों) महर्षि भृगु की नगरी के लिए शुक्रवार का दिन भयावह त्रासदी का पैगाम लेकर आया। उम्मीद दूर-दूर तक किसी को नहीं थी कि एक साथ इतने पटाखे फूटेंगे लेकिन ऐसा ही हुआ। 15 मई को दोपहर में गोरखपुर से जैसे ही रिपोर्ट आयी कि बलिया में एक साथ कोरोना पॉजीटिव के 9 मरीज मिले हैं, प्रशासनिक गलियारे के साथ ही पूरे जिले भर में सनसनी फैल गई। बलिया में मिले कोरोना के मरीजों में 13 साल की एक किशोरी भी शामिल है। इस तरह अब कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या यहां बढ़ कर 10  पहुंच गई है। ये सभी 11 मई को मिले कोरोना पॉजीटिव राहुल कुमार के साथ के ही बताए जा रहे हैं। 

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स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 13 मई को जिला मुख्यालय से एक किशोरी समेत कुल 29 लोगों की सैंपल गोरखपुर भेजी गई थी जिनमें दस की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आयी है। कोरोना पॉजीटिव मरीजों में दिव्या मिश्रा (13),  सुधीर कुमार वर्मा (26), लाल बहादुर यादव (23),  अंजनी यादव (27),  सुधीर कुमार (27), अभिषेक यादव (16), मुकेश कुमार (28), जितेंद्र पासवान (26), इंदल राजभर (25) और पप्पू कुमार यादव (27) शामिल हैं। इसके पूर्व 11 मई को चांददीयर निवासी राहुल कुमार (16) की रिपोर्ट पॉजीटिव आयी थी। अर्थात लाॅक डाउन के 48 दिन पूरे होने के बाद बलिया ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आया था।

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शुक्रवार को जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजीटिव आयी है। उसमें रेवती थाना क्षेत्र के भैंसहा से दो, नगर पंचायत बैरिया से दो , बैरिया थानांतर्गत जगदेवा का एक, बैरिया थानांतर्गत चांददीयर से दो, चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के कारो गांव से एक और दोकटी थाना क्षेत्र के बाबू का डेरा खवासपुर से दो लोग शामिल हैं। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि बलिया के चितबड़ागांव, दोकटी, बैरिया और रेवती थाना क्षेत्र को हाॅट-स्पाॅट बनाया गया है जिन्हें सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू की जाएगी तथा पिकेट ड्यूटी लगाई जाएगी। 

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आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों को पूर्व में अगर पास निर्गत किया गया है तो वह निरस्त माना जाएगा। इस अवधि में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने आवास में ही रहेंगे। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो इसे दण्डनीय अपराध समझा जाएगा। कंटेनमेंट जोन में तीन गतिविधियां आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय टीम तथा सैनिटाइजेशन की टीम के अलावा और किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 28 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त नहीं होने पर हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी के अनुसार इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश उन्होंने दिया है।

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सभी दुकान रहेगी बन्द, आवश्यक सामग्री की प्रशासन कराएगा होम डिलीवरी-
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट कहा है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। स्वास्थ्य जांच, साफ-सफाई, सेंनेटाइजेशन से संबंधित कर्मी एवं आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से संबंधित कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी को भी उस क्षेत्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हॉटस्पॉट क्षेत्र में बैंक व राशन की दुकानें व सब्जी मंडी बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जिला प्रशासन सुनिश्चित कराएगा। शत-प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य एवं सैनिटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फायर इंजन से छिड़काव किया जाएगा। लोगों को फेस मास्क भी वितरित किए जाएंगे।

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डॉक्टर सहित एम्बुलेंस रहेगी, नहीं चलेंगे निजी वाहन-
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में डॉक्टर सहित एंबुलेंस लगाई जाएगी। अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एंबुलेंस या एएलएस से ही ले जाया जाएगा। किसी भी दशा में निजी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में बैरिया, रेवती व मुरली छपरा ब्लॉक का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 05498-220857 पर, अथवा प्रभारी चिकित्साधिकारी रेवती डॉ धर्मेंद्र के मोबाइल नंबर 7065432596 तथा चितबड़ागांव के लिए प्रभारी चिकित्साधिकारी नरही के मोबाइल नंबर 9759896185 पर संपर्क कर सकते हैं।
डीएम श्री शाही ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके लिए 112 वाहन लगाए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फिर भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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हाॅट-स्पाॅट क्षेत्र के लिए क्या है गाइड लाइन-
शासन स्तर से हाॅट-स्पाॅट क्षेत्र के लिए जो गाइड लाइन तय की गई है उसके अनुसार एकल कोरोना पॉजीटिव प्रकरण में एक किमी का दायरा कंटेनमेंट जोन में होगा। जहां दो मिले हैं अर्थात कलस्टर हो वहां तीन किमी का दायरा कंटेनमेंट जोन होगा और उसके आगे के दो किमी का दायरा बफर जोन होगा। 28 दिन तक दुकाने बंद रहेंगी और हाॅट-स्पाॅट क्षेत्र से कोई बाहर नहीं जाएगा और न ही बाहर से कोई अंदर। कोरोना का प्रसार रोकने की दिशा में काम करने वाली टीमें ही यहां जा सकेंगी। बैंक, राशन दुकान व सब्जी मंडी भी बंद रहेगी।

रिपोर्ट- बलिया ब्यूरों लोकेश्वर पाण्डेय

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