बलिया (ब्यूरो) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड अनुसूचित जाति के उपजाति धोबी समाज के व्यक्तियों को लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना तथा अनुसूचित जाति हेतु नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण योजना एवं टेलरिंग शॉप योजना द्वारा लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। इन तीनों योजनाओं का लाभ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो तथा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये छियालीस हजार अस्सी तथा नगरीय क्षेत्र में रुपये छ्प्पन हजार चार सौ साठ से कम होनी चाहिये। लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना की कुल लागत रुपये 206000 एवं एक लाख है।
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जिसमें दस हजार अनुदान तथा शेष धनराशि क्रमशः रुपये 206000 एवं 90 हजार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी। जिसे पांच वर्षों में समान मासिक किस्तों में वापस कराना होगा तथा नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण हेतु लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि व्यवसायिक स्थल पर होनी चाहिए। लाभार्थी को निगम द्वारा रुपए 78 हजार दुकान बनाने के लिए दिया जाएगा, जिसमें रुपये दस हजार की सब्सिडी दी जाएगी शेष रुपये 68 हजार की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी जो 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों का में वसूल की जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय शंकर ने बताया है कि जनपद के इच्छुक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसके पास...
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...व्यवसायिक स्थल पर स्वयं की 13.32 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूमि हो इस योजना का लाभ ले सकता है। टेलरिंग शॉप योजना की कुल लागत रुपये बीस हजार है जिसमें रुपये दस हजार अनुदान तथा शेष धनराशि दस हजार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी। जिसे ऋण वितरण की तिथि के एक माह पश्चात से 36 समान मासिक किस्तों में वापस कराना होगा। इस योजना के लिए निगम के वेबसाइट-www.upscfdc.hqup.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जिसके लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं प्रोजेक्ट कास्ट, फोटो निर्धारित प्रारूप पर डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
रिपोर्ट- बलिया ब्यूरों लोकेश्वर पाण्डेय